Apprenticeship Sanshodhan Act 2019 Kya Hai? अप्रेटिंस करने वालों को अब 2 गुना मानदेय

Apprenticeship Sanshodhan Act 2019 Details in Hindi : उत्‍तर प्रदेश समेत देश के सभी राज्‍यों के इंजीनियरिंग तथा डिप्‍लोमा धारी छात्रों के लिये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देश की केंद्र सरकार ने Apprenticeship Sanshodhan Act 2019 का गजट आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है।

Apprenticeship Sanshodhan Act के नये गजट के अनुसार Apprentice Jobs पर भर्ती करने वाली कंपनियों लिये कई नये नियम व दिशा निर्देश जारी हुये हैं।

जिनमें मानदेय (Stipend) के साथ कंपनियों का Registration, नौकरी में शि‍फ्टिंग प्रणाली लागू करना भी शामिल है।

नये Apprenticeship Amendment Act 2019 में अप्रेटिंस नियम 1992 (प्रशिक्षु नियमों 1992) के सभी बड़े परिवर्तनों को गजट के माध्‍यम से अधिसूचित कर दिया है।

प्रशिक्षु संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में हम इस पोस्‍ट में आपको और भी अधिक जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं। जिससे आपको पता चल सके कि अप्रेटिंसशिप संशोधन एक्‍ट क्‍या है और हमें इसके क्‍या क्‍या फायदे मिलने वाले हैं।

Contents

Apprenticeship Sanshodhan Act 2019 के अनुसार अप्रेटिंस क्‍या है?

Apprenticeship Sanshodhan Act के अनुसार इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले छात्रों को – 9000 रूपये प्रतिमाह डिप्लोमा रखने वाले छात्रों को – 8000 रूपये प्रतिमाह पांचवी से 9वीं कक्षा पास छात्रों को 5000 रूपये प्रतिमाह

What is Apprentice full Details in Hindi : दोस्‍तों, इससे पहले कि हम Apprenticeship Amendment Act 2019 के बारे में जानें उससे पहले यह जान लेना बहुत आवश्‍यक है कि आखिर Apprentice Kya Hai?

अप्रे‍टिंस को हिंदी भाषा में ‘प्रशिक्षु’ कहा जाता है। यह वह व्‍यक्ति होता है, जो ट्रेनिंग पर होता है अर्थात पढ़ाई के दौरान अथवा पढ़ाई करने के तुरंत बाद किसी कंपनी में प्रशिक्षण प्राप्‍त कर रहा होता है।

ट्रेनिंग पर कार्य करने वाले ऐसे व्‍यक्ति के हुनर को और अधिक निखारने में मदत की जाती है। ताकि वह आगे चल कर एक योग्‍य व्‍यक्ति बन सके। इस काम के एवज में प्रशिक्षण पाने वाले छात्र – छात्राओं को मानदेय भी दिया जाता है।

जब छात्र के प्रशिक्षण की अवधि पूरी हो जाती है, तो उसे कार्य में अनुभव का प्रमाण पत्र उस कंपनी के द्धारा जारी कर दिया जाता है, जो प्रशिक्षित छात्र को एक अच्‍छी नौकरी पाने में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा कभी कभी कंपनियां भी Apprentice करने वाले योग्‍य छात्रों को स्‍थायी नौकरी प्रदान कर देती हैं।

Apprenticeship Sanshodhan Act 2019 के तहत अब कितना मानदेय मिलेगा?

Apprenticeship Sanshodhan Act (प्रशिक्षु नियम 1992) में बदलाव के बाद केंद्र सरकार के द्धारा आधिकारिक गजट जारी कर दिया गया है। इस गजट के अनुसार पहले इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले छात्रों को 4984 रूपये तथा डिप्‍लोमा धारकों को 3542 रूपये प्रतिमाह मानदेय के रूप में मिलते थे।

लेकिन अब Apprenticeship Sanshodhan Act 2019 के मुताबिक इंजीनियरिंग के छात्रों को 9000 रूपये तथा डिप्‍लोमा धारकों को 8000 रूपये प्रदान किये जाएंगें।

नये अप्रेटिंस कानून के अनुसार अब प्रशिक्षु छात्रों का मानदेय पहले की अपेक्षा 2 गुना हो गया है। जिससे Apprentice Jobs के लिये Apply करने वाले छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गयी है।

Also Read :

Apprenticeship Sanshodhan Act के तहत इन कंपनियों के लिये अप्रेटिंस कराना अनिवार्य होगा

अप्रेटिंस एक्‍ट में संशोधन के बाद अब ऐसी कंपनियां जिनके यहां 30 की संख्‍या में कर्मचारी तथा अधिकारियों का स्‍टॉफ होगा, उनके लिये अब छात्रों से अप्रेटिंस कराना अनिवार्य होगा।

पुराने एक्‍ट के तहत 40 की संख्‍या का स्‍टॉफ रखने वाली कं‍पनियों के लिये ही अप्रेटिंस करना जरूरी होता था। चूंकि अब नियमों में संशोधन कर दिया गया है। इसलिये छात्रों को अप्रेटिंस जॉब्‍स के और अधिक मौके हासिल हो सकेंगें।

Apprenticeship Amendment Act की मुख्‍य विशेषतायें

नये अप्रेटिंस एक्‍ट में हुये संशोधन के बाबत एस. के. मेहता निदेशक नार्थ रीजन, बोर्ड ऑफ अप्रेटिंसशिप एंड ट्रेनिंग ने पत्रकारों से बात करते हुये इस बात की जानकारी दी कि अब कंपनियों को कुल मानव क्षमता के अनुरूप ढाई से 15% छात्रों को ट्रेनिंग देना होगी।

उन्‍होंनें आगे बताया कि अप्रेटिंसशिप संशोधन एक्‍ट का गजट जारी हो गया है। इसलिये जल्‍द ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय से मानदेय बढ़ाने संबंधी दिशा निर्देश आने वाले हैं। जैसे ही निर्देश आएंगें वैसे ही सभी कं‍पनियों के लिये नये नियमों के तहत मानदेय दिया जाना शुरू कर दिया जाएगा।

अप्रेटिंसशिप संशोधन एक्‍ट के तहत अब किसी भी शिफ्ट में काम करना आसान होगा

पुराने नियमों के तहत अप्रेटिंस जॉब्‍स करने वाले लोगों को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करने का Rule लागू था। लेकिन अब इस नियम में भी संशोधन कर दिया गया है।

नये संशोधन के अनुसार अब प्रशिक्षु छात्र छात्रायें किसी भी शिफ्ट में काम कर सकेंगीं। ऐसे छात्र छात्रायें जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है उन्‍हें कंपनियां दोपहर तथा रात में काम में भी काम पर रख सकेंगीं।

Apprentice की ट्रेनिंग कौन कराता है?

जैसा कि आपको पता है कि सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की कंपनियां छात्रों की कुशलता तथा दक्षता का विकास करने के लिये अप्रेटिंस जॉब्‍स का मौका प्रदान करती हैं।

इस प्रकार की नौकरियां डिग्री व डिप्‍लोमा धारी छात्रों को दी जाती हैं। लेकिन यह जॉब्‍स छात्र छात्राओं को बोर्ड ऑफ अप्रेटिंसशिप एंड ट्रेनिंग की ओर से उपलब्‍ध होती हैं। इसलिये छात्रों को इस बोर्ड में सबसे पहले अपना Registration (पंजीयन) करना जरूरी होता है। जिसके बाद उन्‍हें विभिन्‍न कंपनियों में अप्रेटिंस जॉब्‍स के अवसर मिलते हैं।

Apprenticeship Sanshodhan Act के अनुसार अ‍ब किसको कितना मिलेगा मानदेय

  • इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले छात्रों को – 9000 रूपये प्रतिमाह
  • डिप्‍लोमा रखने वाले छात्रों को – 8000 रूपये प्रतिमाह
  • पांचवी से 9वीं कक्षा पास छात्रों को 5000 रूपये प्रतिमाह

तो दोस्‍तों यह थी हमारी आज की पोस्‍ट Apprenticeship Sanshodhan Act 2019 Kya Hai यदि आप Apprenticeship Amendment Act के बारे में Hindi Me और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप हमसें कमेंट बॉक्‍स के जरिये पूछ सकते हैं।

Spread the love

4 thoughts on “Apprenticeship Sanshodhan Act 2019 Kya Hai? अप्रेटिंस करने वालों को अब 2 गुना मानदेय”

  1. बेहतरीन खबर, इस खबर की जानकारी युवाओं के लिए बड़ी लाभदायक साबित होगी। धन्यवाद

    Reply
    • इस योजना के तहत ऑनलाइन फार्म भरने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। अधिक जानकारी के लिये आप नजदीकी सेवायोजन कार्यालय में संपर्क करें।

      Reply
  2. सरकार की योजना का लाभ लेने के लिये सभी आवेदक आन लाइन आवेदन कर अपरेंटिस कर सकते हैं।उन्हें इस दौरान भत्ता भी प्राप्त होगा और वह देश की बड़ी कंपनियों में रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त करेंगे। युवाओं के लिए अच्छी खबर प्रकाश में लाने के लिये बधाई, धन्यवाद

    Reply

Leave a Comment