Migration Certificate Kya Hota Hai : माइग्रेशन सार्टिफिकेट एक जरूरी दस्तावेज होता है। इसकी जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम शिक्षा अध्ययन के दौरान एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज अथवा एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सटी में एडमीशन लेते हैं।
Migration Certificate हमें तब बनवाना जरूरी हो जाता है, जब हम एक अलग यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर होकर जाते हैं अथवा जब हम बोर्ड चेंज करते हैं। क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी से संबंधित दूसरे कॉलेज में प्रवेश लेने के लिये हमारा काम ट्रांसफर सार्टिफिकेट (TC) से चल जाता है।
या फिर एक ही राज्य अथवा केंद्र के एक ही बोर्ड के अंदर संचालित दूसरे स्कूल / कॉलेज में प्रवेश लेने पर TC देनी होती है। लेकिन यदि हम यूपी बोर्ड से सीबीएसई से संबंद्ध कॉलेज में प्रवेश लेने पर हमें Migration Certificate देना पड़ता है।
आज की इस पोस्ट में हम आपको Migration Certificate Kaise Banta Hai | Migration Certificate in Hindi | Migration Certificate Online Apply | Migration Certificate Form आदि के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। कृप्या इसे अंत तक पढ़ कर जरूरी जानकारी हासिल करें।
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Migration Certificate in Hindi : माइग्रेशन सार्टिफिकेट एक ऐसा Document है, जिसकी जरूरत सभी छात्र छात्राओं को न पड़ कर कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ एक छात्रों को ही पड़ती है।
इनमें से मुख्य छात्र वह होते हैं जो अपना बोर्ड (जैसे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड) आदि से Switch करके अन्य बोर्ड मसलन CBSE बोर्ड के कॉलेज में शिक्षा अध्ययन करने हेतू जा रहे हैं।
ठीक इस प्रकार आप यदि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और आप सत्र के बीच में ही बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छोड़ कर लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंद्ध कॉलेज में प्रवेश लेने जा रहे हैं, तो आपको अपना माइग्रेशन सार्टिफिकेट उस यूनिवर्सिटी अथवा सीबीएसई बोर्ड के कॉलेज में प्रस्तुत करना होगा। जहां आप प्रवेश ले रहे हैं।
Migration Certificate का हिंदी में अर्थ प्रवास प्रमाण पत्र होता है, अर्थात आप बीच सत्र के दौरान आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी अथवा एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में माइग्रेट करते हैं।
जी हां, दोनों प्रमाण पत्रों में बहुत बड़ा अंतर होता है। माइग्रेशन साटिफिकेट का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें एक कॉलेज / यूनिवर्सिटी / बोर्ड से दूसरे कॉलेज / यूनिवर्सिटी / बोर्ड में माइग्रेट (प्रवास) करना हो शिक्षा सत्र के दौरान।
वहीं ट्रांसफर सार्टिफिकेट (TC) का प्रयोग तब किया जाता है, जब हम उत्तीर्णं अथवा अनुतीर्णं होने के बाद दूसरे कॉलेज / यूनिवर्सिटी में फ्रेश एडमीशन लेने जाते हैं।
माइग्रेशन सार्टिफिकेट उन छात्रों के भी काम आता है, जो एक विश्वविद्धालय / बोर्ड से कक्षा उत्तीर्णं करके दूसरे बोर्ड / विश्वविद्धालय में प्रवेश लेने के लिये जा रहे होते हैं।
Migration Certificate Online Kaise Banaye : देश के तमाम स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्धालय माइग्रेशन सार्टिफिकेट को Online बनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। लेकिन यह सुविधा सभी स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्धालयों में मौजूद नहीं है।
इसलिये यदि आप माइग्रेशन सार्टिफिकेट ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो आपको पहले अपने स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखना होगा कि उस पर माइग्रेशन प्रमाण पत्र बनाने की ऑनलाइन सुविधा है अथवा नहीं।
यदि स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्धालय आपको माइग्रेशन सार्टिफिकेट ऑनलाइन बनाने की सुविधा दे रहा है तो आप अपने स्कूल / कॉलेज की वेबसाइट पर Online Migration Form भर कर सबमिट कर सकते हैं। इस तरह आपको 14 दिन के अंदर माइग्रेशन सार्टिफिकेट बना कर दे दिया जायेगा।
माइग्रेशन सार्टिफिकेट अर्थात प्रवास प्रमाण पत्र को बनवाना बहुत आसान होता है। क्योंकि यह आपके स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्धालय के काउंटर पर ही बन जाता है।
Migration सार्टिफिकेट बनवाने के लिये आपको अपने स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्धालय से माइग्रेशन प्रमाण पत्र फार्म लेकर भरना होता है।
फिर भरे हुये फार्म को भर कर निश्चित काउंटर पर जाकर जमा करना होता है। जिसके बाद आपको Migration Pramanpatra बना कर दे दिया जाता है।
बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि हर स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्धालय के अपने अपने नियम, फीस तथा फार्म के फॉर्मेट होते हैं। इसलिये आप उन नियमों का पालन जरूर करें, जहां आप माइग्रेशन सार्टिफिकेट के लिये Apply कर रहे हैं।
हर स्कूल / कालेज / विश्वविद्धालय में Migration Certificate Fees की दरें अलग अलग हो सकती हैं। अमूमन प्रवास प्रमाण पत्र 250 रूपये से लेकर 750 रूपये में बहुत ही आसानी से बन जाता है।
यदि माइग्रेशन सार्टिफिकेट X कॉलेज के द्धारा समय सीमा के अंदर बना कर दे दिया गया है, तो आप इस प्रमाण पत्र को Y कॉलेज अथवा विश्वविद्धालय में जाकर जमा कर सकते हैं और उस कॉलेज में प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।
माइग्रेशन प्रमाण पत्र एक जरूरी दस्तावेज होता है, जो यह प्रमाणित करता है कि आपने पिछले बोर्ड / यूनिवर्सिटी में अपनी पिछली पढ़ाई पूरी कर ली है अथवा शैक्षिक सत्र चल रहा है और आप सत्र के बीच में ही दूसरी जगह प्रवेश लेना चाहते हैं।
बगैर माइग्रेशन सार्टिफिकेट के कोई भी स्कूल / कॉलेज / यूनिवर्सिटी / बोर्ड में आपको दाखिला नहीं मिलता है। इसलिये इसे बनवाना जरूरी होता है।
जब हम X को छोड़ कर Y संस्थान / बोर्ड में प्रवेश लेते हैं तब हमें 14 दिन के अंदर प्रवास प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है।
यदि Admission से पहले काउंसिलिंग हो रही है, तो काउंसलिंग के समय आपको यह जमा करने की जरूरत नहीं है। पहले आप प्रवेश लें और माइग्रेशन सार्टिफिकेट बनवाने व जमा करने के लिये कुछ समय की मांग करें। क्योंकि इसे बनने में 10 से 14 दिन तो लग ही जाते हैं।
आमतौर पर किसी भी स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्धालय से माइग्रेशन सार्टिफिकेट 3 दिन में बना कर Student को सौंप दिया जाता है। लेकिन कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो सप्ताह का भी समय लेते हैं इस बना कर देने में । लेकिन 14 दिन में हर हाल में यह मिल ही जाता है।
माइग्रेशन सार्टिफिकेट बन जाने के बाद जब तक आप किसी दूसरे संस्थान में प्रवेश लेकर अपनी Education पूरी नहीं कर लेते हैं, तब तक यह मान्य रहता है।
माइग्रेशन प्रमाण पत्र दूसरे संस्थान को कुछ जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। मसलन कि आप उनके स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्धालय में पढ़ाई कर रहे हैं और अन्य जगह जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसलिये इस पर यह नहीं दर्शाया जाता कि आप फेल हैं अथवा पास। जबकि ट्रांसफर सार्टिफिकेट में उत्तीर्ण अथवा अनुतीर्णं अनिवार्य रूप से दर्ज होता है।
यदि आप IGNU माइग्रेशन सार्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपकी सुविधा के लिये नीचे लिंक दिया जा रहा है। इस माइग्रेशन प्रमाण पत्र को आप किसी अन्य संस्थान के प्रवास पत्र के नमूने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि आप नये बोर्ड / विश्वविद्धालय को बदल कर नये बोर्ड विश्वविद्धालय में प्रवेश लेते हैं और आपने अपना Migration Certificate जमा नहीं किया तो आपका प्रवेश खारिज कर दिया जायेगा।
1 . यदि आपका संस्थान ऑनलाइन माइग्रेशन सार्टिफिकेट बनाने की सुविधा दे रहा है।
2 . तो आप सबसे पहले उस स्कूल / कॉलेज की वेबसाइट पर जायें।
3 . होमपेज पर जाकर सबसे पहले अपना User Registration करें।
4 . इसके बाद ऑनलाइन माइग्रेशन सार्टिफिकेट के Option पर Click करके Form भरें और फिर Fees अदा करने के बाद Submit कर दें।
5 . एक बार जब माइग्रेशन प्रमाण पत्र बन जाने की सूचना आपके ईमेल / मोबाइल नंबर पर आ जाये तो आप Migration Praman Patra Download करके उसका प्रिंट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं।
जी नहीं, दोनों अलग अलग प्रमाण पत्र हैं। इसलिये काम नहीं आयेगा।
ट्रांसफर सर्टिफिकेट को स्कूल छोड़ने पर एक स्कूल से दूसरे अन्य स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्धालय में प्रवेश के लिये प्रदान किया जाता है। जबकि Migration certificate स्कूल / कॉलेज छोड़ने के साथ ही अपना एजुकेशनल बोर्ड बदलने के लिए प्रदान किया जाता है। यह प्रमाणपत्र एक प्रकार का स्वीकृति पत्रक होता है, जो आपको अन्य संस्थान में Admission में Help करता है।
तो दोस्तों यह थी हमारी आज की पोस्ट Migration Certificate Kya Hai – Migration Certificate Kya Hota Hai यदि आप माइग्रेशन सार्टिफिकेट Kaha Se Milta Hai के बारे में कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमसें कमेंट बॉक्स के जरिये पूछ सकते हैं
This post was last modified on April 9, 2024 11:45 am
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