भारत में Minority Communities के छात्र छात्राओं की शिक्षा को आसान बनाने के लिये भारत सरकार के Ministry of Minority Affairs के द्धारा Pre Matric Scholarship Programme चलाया जा रहा है।
भारत सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की इस Pre Matric Scholarship से हर साल हजारों की संख्या में Alpsankhyak छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं।
Ministry of Minority Affairs ने अपने इस Pre Matric Scholarship Programme को जून 2006 में लांच किया था। इस छात्रवृत्ति स्कीम को देश के प्रधानमंत्री के द्धारा 15 सूत्रीय प्रोग्राम के तहत लागू किया था।
अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को यह छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10वीं कक्षा तक प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार के द्धारा प्रदान की जाने वाली इस योजना में लाखों की संख्या में अल्पसंख्यक छात्र आवेदन करते हैं।
एक बार जब Scholarship स्वीकृत हो जाती है, तो छात्र छात्राओं को उनके बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि पहुंचना शुरू हो जाती है। जिससे उन्हें शिक्षा हासिल करने में होने वाली कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है।
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Pre Matric Scholarship Yojana के उद्देश्य
- इस योजना का मूल उद्देश्य Pre Matric स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं के माता पिता के ऊपर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है।
- इस योजना के तहत छात्रवृत्ति की धनराशि Minority Communities के छात्र छात्राओं को इस कारण दी जा रही है, ताकि वह पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़ें।
- Pre Matric Scholarship Scheme अल्पसंख्यक छात्र / छात्राओं को अपनी पढ़ाई पूरी करने और उच्च शिक्षा हासिल करने के लिये प्रेरित करती है।
- इस योजना के माध्यम से सरकार उनकी उच्च शिक्षा का आधार तैयार कर रही है।
- इस योजना से प्रतिस्पर्धी रोजगार के क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्रों की भागीदारी बढ़ाना है।
Pre Matric Scholarship किसके माध्यम से मिलती है
Pre Matric Scholarship को केंद्र सरकार की Ministry of Minority Affairs के द्धारा संचालित किया जाता है। यह योजना सरकारी व गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है।
यह योजना आवासीय व गैर आवासीय छात्रों के लिये खुली है। इस योजना में उन स्कूलों को शामिल किया गया है। जो राज्य सरकारों के द्धारा इस योजना के लिये विधिवत रूप से चुने गए हैं।
Pre Matric Scholarship के लिये योग्यता
प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति उन अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को प्राप्त होती है, जिन्होंनें पिछली कक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक हासिल किये हों।
इसके अलावा अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के माता पिता की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 1 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अल्पसंख्यक छात्राओं को लिये 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति निर्धारित की गई है। यदि पर्याप्त संख्या में लड़कियां इस छात्रवृत्ति के योग्य नहीं मानी गईं तो इस कोटे की छात्रवृत्ति में लड़कों को भी शामिल किया जाता है।
Alpsankhyak समुदाय के किन वर्गों के छात्र Pre Matric Scholarship पा सकते हैं
देश के अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध, ईसाई, जैन व पारसी समुदाय आते हैं। यह भारत के अल्पसंख्यक समुदाय व धर्म हैं।
इस समुदाय के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है।
Pre Matric Scholarship योजना की कुछ खास बातें
- अल्पसंख्यकों को प्रदान की जाने वाली प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रदान किये जाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या पूर्व निर्धारित है।
- इस इस छात्रवृत्ति को हासिल करने में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को आपस में कंपटीशन करना पड़ता है।
- जिन छात्राओं के अंकों का प्रतिशत अधिक होता है। वही इस स्कॉलरशिप के लिये योग्य माने जाते हैं।
- इस योजना के लिये प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति साल के मात्र 10 महीनों के हिसाब से प्रदान की जाती है।
Pre Matric Scholarship की गणना
- आवासीय छात्रों के लिये – जो छात्र छात्राएं आवासीय स्कूलों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं तथा कक्षा 6 से 10वीं कक्षा तक के छात्र हैं। उन्हें प्रवेश शुल्क के लिये प्रतिवर्ष 500 रूपये, शिक्षण शुल्क 350 रूपये महीना, रख रखाव खर्च 600 रूपये प्रति महीना दिया जाता है।
- गैर आवासीय छात्रों के लिये – कक्षा 6 से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को प्रवेश शुल्क के लिये 500 रूपये वार्षिक, शिक्षण शुल्क के लिये 350 रूपये महीना तथा रख रखाव खर्च के लिये 100 रूपये महीना प्रदान किया जाता है।
Pre Matric Scholarship के नियम व शर्तें
- प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप उसी दशा में साल दर साल रिनूवल होगी, जब छात्र प्रतिवर्ष 50 प्रतिशत अंक लाने की बाध्यता को बरकरार रखें और अपना अंक प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास करेंगें।
- यदि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई छात्र किसी ऐसे वाजिब कारण के बगैर 50 प्रतिशत अंक लाने में नाकाम रहता है, जिसे स्कूल के प्रधानाचार्य अथवा सक्षम शिक्षाअधिकारी प्रमाणित करने में असफल रहते हैं, तो उसे प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
- किसी एक परिवार के 2 से ज्यादा बच्चों को यह छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
- बच्चे को स्कूल अथॉरिटी के टाइम टेबल के हिसाब से रोजाना स्कूल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
- Pre Matric Scholarship में आवेदन करने के लिये बच्चे के माता पिता का आय प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी के द्धारा जारी एवं प्रमाणित होना चाहिए।
- स्कूल अथवा संस्थान के द्धारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि उनके यहां पढ़ने वाला छात्र किसी हॉस्टल में रहता है और बाहरी छात्र है।
- किसी भी शिक्षण सत्र के दौरान स्कूल स्थानांतरण छात्र के स्कूली कैरियर के हितों के अनुरूप ही मान्य होगा।
- यदि कोई छात्र छात्रवृत्ति मिलने के दौरान नियम व शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसकी छात्रवृत्ति रद की जा सकती है। राज्य व संघ शासित राज्य सरकारें भी छात्रवृत्ति को रद कर सकती हैं।
- यदि किसी छात्र ने आवेदन करते समय झूठा शपथ पत्र दाखिल कर गलत जानकारी दी है, तो छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी और राज्य सरकार प्राप्त हुई धनराशि को वापस ले लेगी।
Pre Matric Scholarship Me Awedan Kaise Kare
Pre Matric Scholarship Me Awedan तभी किया जा सकता है, जब केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र के लिये Application form आमंत्रित किये हों।
Ministry of Minority Affairs प्रति वर्ष प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। इसके लिये देश के विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराती है।
विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय की छात्र छात्राएं National Scholarship Portal पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन सबमिट कर सकती हैं।